जयपुर, 20 मार्च। जिला कलक्टर डॉ.जोगाराम ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिले सभी एसडीओ को हर गांव एवं नगरीय इलाके में अपना सूचना तंत्र मजबूत करने, धारा 144 के निर्देशों की पालना कराने, मेलों, धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों को निरस्त करने के लिए आयोजकों से समझाइश करने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की सहायता से सख्ती से इसकी पालना कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान दिए गए निर्देशों, भारत एवं राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों में जारी दिशा निर्देशों की अक्षरक्षः पालना करने के भी निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने शुक्रवार को जिला कलक्टे्रट में एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी उपखण्ड अधिकारियों को कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सभी एसडीओ ग्राम सरपंच, गिरदावर, पटवारी, बीट कांस्टेबल एवं अन्य के जरिए अपना सूचना तंत्र मजबूत कर यह जानकारी रखें कि कब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर हाल ही लौटा है। अगर ऎसे व्यक्ति में संक्रमण के किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाएं तो उसे निर्धारित प्रोटोकॉल अपनाते हुए होम-क्वारेंटाइन में रखा जाए।
इस दौरान उसके निवास पर सूचना चस्पा हो, बांए हाथ के पीछे ‘‘होम एवं क्वारेंटाइन दिनांक’’ अंकित की जाए। इस बारे में भली-भांति प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि आस-पास के लोगों में संक्रमण का खतरा कम हो सके। इस दौरान हर दूसरे तीसरे दिन होम क्वारेंटाइन में रखे गए व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण ब्लॉक सीएमएचओ एवं मेडिकल टीम से कराया जाए। संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर तुरन्त उसे क्वारेंटाइन सेंटर में भर्ती कराया जाए।
उन्हाेंने बताया कि जयपुर में हवाई अड्डे पर फ्लाइट्स से आने वाले हर व्यक्ति की जांच कर गे्रडिंग की जा रही है। सामान्य व्यक्तियों को होम क्वारेंटाइन रखा जा रहा है जबकि लक्षण युक्त व्यक्तियों को क्वारेंटाइन सेंटर में 14 दिन तक रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सड़क मार्ग से पहुंचे विदेश से आए व्यक्तियों की पहचान के लिए सभी एसडीएम को अपना सूचना तंत्र मजबूत करना है। उन्होंने सभी उपखण्ड अधिकारियों को ऎसी कोई भी सूचना मिलते ही जयपुर कलक्टे्रट स्थित कन्ट्रोल रूम एवं जिला प्रशासन के कन्ट्रोल रूम पर सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में धारा 144 की पालना हर हाल में कराई जाए। किसी भी धार्मिक-पारिवारिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो सकें। 30 अप्रेल तक आयोजित होने वाले हर मेले का चिन्हीकरण कर उसे निरस्त कराने के प्रयास किए जाएं। यथा संभव समझाइश से, अन्यथा सख्ती से इसकी पालना कराई जाए। बडे़ मेलों के अलावा इस अवधि में रात्रि जागरण जैसे छोटे-आयोजन भी नहीं होने चाहिए। जिला कलक्टर ने बैठक में सभी एसडीओ को निम्नानुसार कई महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए।
-इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुडे़ सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की जा चुकी हैं। कई विभागों में आधे कर्मचारियोें को घर से काम करने को कहा गया है। सभी एसडीओ बीडीओ से बात कर कार्याआवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का रोटेशन तय करें। घर पर रहने वाले कर्मचारी घर से बाहर नहीं घूमें एवं बुलाए जाने पर कार्यालय में उपस्थित हों।
-सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम के जरिए प्रसारित की जाने वाली मिथ्या खबर फैलाने वालों से सख्ती से निपटें और पुलिस की सहायता से एफआईआर एवं अन्य एक्शन लें।
- मास्क एवं सेनेटाइजर की कमी एवं कालाबाजारी नहीं हो इसके लिए रसद इंस्पेक्टर पुलिस के साथ मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच करें कि कहीं इनका भण्डारण या कालाबाजारी तो नहीं की जा रही। मास्क का उपयोग राज्य एवं केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं भीड़ में ही करें।
- हर पीएचसी-सीएचसी पर खांसी आदि के मरीजों के लिए अलग लाइन लगवाई जाए।
-जयपुर में चार क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। सभी एसडीओ भी अपने यहां पीएचसी, सीएचसी, धर्मशाला जैसे किसी स्थान का चयन करें जो आबादी से दूर हो एवं जिसे आवश्यकतानुसार काम लिया जा सके। सभी एसडीएम कार्यालय में राउण्ड द क्लॉक कन्ट्रोल रूम की स्थापना करें और सीएमएचओ कन्ट्रोल रूम के सम्पर्क में रहें।
-सभी उपखण्ड अधिकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुमोदित प्रचार सामग्री के आधार पर पोस्टर-बैनर छपवाएं एवं इस बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रयार करें। लाउड स्पीकर वाहनों से भीड़ नहीं करने, कोरोना संक्रमण से बचाव सम्बन्धी संदेश प्रसारित करवाया जाए।
-प्राइवेट कम्पनी एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तुरन्त प्रभाव से कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए समझाइश करें एवं भीड़ कम रखने के लिए निर्देश दें।
- बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन जैसे स्थानों पर सेनेटाइजेशन कराया जाए एवं पर्याप्त सेनेटाइजर, लिक्विड सोप आदि की व्यवस्था नगरीय निकायों के माध्यम से कराई जाए एवं एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया जाए। सिविल डिफेंस की टीम का सहयोग लेते हुए इसका प्रचार-प्रसार भी कराया जाए। जिले में दिल्ली एवं दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाली बसों आदि चैक प्वाइंट पर चैकिंग एवं स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।