क्वॉरेंटाइन में रखे गए व्यक्तियों को दिशानिर्देशों की पालना  सुनिश्चित करने के निर्देश अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही होगी
जयपुर,  19 मार्च । अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री रोहित कुमार सिंह ने आज एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को होम क्वॉरेंटाइन अथवा सरकार द्वारा चिन्हित क्वॉरेंटाइन अथवा हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों द्वारा केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं । सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की अनुपालना नही करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 

 

इस आदेश के अनुसार कोविड 19 से संक्रमित अथवा संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आए व्यक्ति अथवा कोविड 19 से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार होम क्वॉरेंटाइन अथवा सरकार द्वारा चिन्हित क्वॉरेंटाइन अथवा हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा जा रहा है । प्राप्त जानकारी के अनुसार क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में रखे गए कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना नहीं कर सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन के साथ ही परिजनों, रिश्तेदारों व जन सामान्य से संपर्क किया जा रहा है।  इससे कोविड 19 का संक्रमण फैलने की आशंका है।

 

क्वॉरेंटाइन या आइसोलेशन में रखे गए व्यक्तियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करें । निर्देशों की अवहेलना करने पर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

 

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